27/06/2026
ग्राम प्रधानों के लिए राहत भरा आदेश? जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा....
माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.06.2026 में ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति से जुड़े मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।
आदेश में "Stay" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन न्यायालय ने यह अवश्य कहा है कि:
"The Pradhans cannot be permitted to continue as an administrator."
साथ ही राज्य सरकार से चुनाव कराने की समय-सीमा एवं अन्य आवश्यक विवरण शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा गया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक होगी।
अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित है।