04/06/2026
वैवाहिक अधिकारों से वंचित करना, जिसमें उचित कारण के बिना यौन संबंध बनाने से लगातार इनकार करना शामिल है, मानसिक क्रूरता है और विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक का एक वैध आधार है। भारत में अदालतों ने बार-बार यह स्थापित किया है कि यौन अंतरंगता से वंचित करना गंभीर भावनात्मक पीड़ा पहुंचाता है और विवाह की नींव को कमजोर करता है: सर्वोच्च न्यायालय