Yuvraj Parmar

Yuvraj Parmar Civil , Criminal & Revenue matter

वैवाहिक अधिकारों से वंचित करना, जिसमें उचित कारण के बिना यौन संबंध बनाने से लगातार इनकार करना शामिल है, मानसिक क्रूरता ह...
04/06/2026

वैवाहिक अधिकारों से वंचित करना, जिसमें उचित कारण के बिना यौन संबंध बनाने से लगातार इनकार करना शामिल है, मानसिक क्रूरता है और विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक का एक वैध आधार है। भारत में अदालतों ने बार-बार यह स्थापित किया है कि यौन अंतरंगता से वंचित करना गंभीर भावनात्मक पीड़ा पहुंचाता है और विवाह की नींव को कमजोर करता है: सर्वोच्च न्यायालय

धर्म बदला तो एससी का दर्जा ओर आरक्षण खत्म :सुप्रीम कोर्ट
25/03/2026

धर्म बदला तो एससी का दर्जा ओर आरक्षण खत्म :सुप्रीम कोर्ट

25/03/2026
11/03/2026
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05/01/2026

Reserved Category Candidates Scoring Above Open Cut-Off Entitled To Open Category Posts: Supreme Court
आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार जिन्होंने ओपन कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ओपन श्रेणी के पदों के लिए पात्र हैं: सर्वोच्च न्यायालय

07/11/2025

अब गिरफ्तारी से पहले लिखित में बतानी होगी वजह, नहीं तो रिमांड मानी जाएगी अवैध- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले, उसे उसकी समझ में आने वाली भाषा में लिखित में गिरफ्तारी के आधार (कारण) बताने होंगे, नहीं तो गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध मानकर व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा।

अंतिम वर्ष, पिछले सेमेस्टर में बैकलॉग के बिना अंतिम सेमेस्टर के उम्मीदवारों के लिए एआईबीई के पंजीकरण के संबंध में अधिसूच...
30/09/2025

अंतिम वर्ष, पिछले सेमेस्टर में बैकलॉग के बिना अंतिम सेमेस्टर के उम्मीदवारों के लिए एआईबीई के पंजीकरण के संबंध में अधिसूचना, और उम्मीदवार जिन्होंने 3-वर्षीय या 5-वर्षीय एलएलबी उत्तीर्ण किया है, लेकिन अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की है, या जो उत्तीर्ण हुए हैं, उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की है, लेकिन किसी भी राज्य बार काउंसिल में नामांकन नहीं किया है, या नामांकन करने के बाद उन्होंने अपना नामांकन प्रमाण पत्र वापस कर दिया है।

प्रिय उम्मीदवारों,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के नियमों के अनुपालन में, यह अधिसूचना निम्नलिखित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई-XX) के पंजीकरण हेतु अद्यतन दिशानिर्देश प्रदान करती है, जो बीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और/या बीसीआई-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबद्ध बीसीआई-अनुमोदित कॉलेजों में अध्ययनरत या उत्तीर्ण हो चुके हों:

1. अंतिम वर्ष के विधि छात्रों की पात्रता (बिना बैकलॉग के):

वे अभ्यर्थी जो वर्तमान में बीसीआई-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बीसीआई द्वारा अनुमोदित और बीसीआई-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में अध्ययनरत, 3-वर्षीय या 5-वर्षीय एलएलबी डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर में हैं, एआईबीई के लिए पंजीकरण के पात्र हैं। योग्यता प्राप्त करने के लिए इन अभ्यर्थियों के पिछले सेमेस्टर में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए।

2. उन विधि स्नातकों की पात्रता जिन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की है

एलएलबी स्नातक (3-वर्षीय या 5-वर्षीय पाठ्यक्रम) जो बीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या बीसीआई द्वारा अनुमोदित और बीसीआई-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज से उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की है, वे भी एआईबीई के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इसमें वे स्नातक भी शामिल हैं जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और डिग्री मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं।. ऐसे स्नातकों की पात्रता जिन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त कर ली है, लेकिन नामांकन नहीं कराया है या अपने नामांकन प्रमाण पत्र समर्पित कर दिए हैं:

वे अभ्यर्थी जिन्होंने बीसीआई-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बीसीआई-अनुमोदित कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है, लेकिन किसी राज्य बार काउंसिल में नामांकन नहीं कराया है, साथ ही वे अभ्यर्थी जिन्होंने नामांकन कराया था, लेकिन अपने नामांकन प्रमाण पत्र वापस कर दिए हैं, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं।

4. गैर-मान्यता के आधार पर अयोग्यता:

कोई भी उम्मीदवार, चाहे वह वर्तमान में छात्र हो या स्नातक, जो किसी ऐसे विश्वविद्यालय या कॉलेज से अध्ययन कर रहा हो या उत्तीर्ण हो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित नहीं है, एआईबीई परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना उम्मीदवारों की ज़िम्मेदारी है कि उनका शैक्षणिक संस्थान बीसीआई द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त हो।

इन शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार 29 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले AIBE-XX के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के दौरान निम्नलिखित वचनबद्धता और स्व-सत्यापित, स्कैन किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

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