11/01/2026
यह निवेदन किया जाता है कि अधिवक्ता द्वारा दी जाने वाली विधिक सेवाएँ ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन होती हैं। अधिवक्ता का कोई निश्चित वेतन या अन्य नियमित आय का स्रोत नहीं होता। ऐसे में यदि मुवक्किल द्वारा निर्धारित अथवा सहमत अधिवक्ता शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इससे अधिवक्ता की आजीविका एवं पारिवारिक भरण-पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः अधिवक्ता शुल्क का समय पर भुगतान किया जाना न्यायसंगत एवं आवश्यक है।