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03/02/2023
19/12/2020

31 दिसंबर 2020 F. Y. 2019-20
का Income tax return भरने की आखरी तारीख है| Return File करने के लिए सम्पर्क करे Kalp Consultancy मोबाइल नंबर 9827520200

27/06/2020

रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2018-19 का रिवाइज्ड और ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 तक कर दी है. इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR दाखिल करने की डेडलाइन 30 नवंबर तय की गई है.

04/06/2020

Income tax रिटर्न भरने के लिए हो जाएं तैयार, सैलरीक्‍लास के लिए आया नया फॉर्म
कारोबारी साल 2019-20 के लिए Salary class का ITR फॉर्म आ गया है.
Income tax रिटर्न फाइल करने के लिए सम्पर्क करे-
Kalp Tax Consultancy
Advocate Sharad Navlakha
Contect - 9827520200

02/06/2020

क्‍या आप टैक्‍स सेविंग्‍स की प्‍लानिंग अब तक नहीं कर पाए हैं? अगर हां तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप 30 जून तक टैक्‍स सेविंग्‍स इंस्‍ट्रूमेंट में निवेश कर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.
इनकम टैक्‍स कानून के सेक्‍शन 80सी (जीवन बीमा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत पत्र इत्यादि), 80डी (स्वास्थ्य बीमा) और 80जी (डोनेशन) इत्यादि के तहत ली जाने वाली छूट के लिए अंतिम निवेश की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है. यानी इनमें 30 जून 2020 तक किए गए निवेश पर टैक्‍स छूट का लाभ पिछले वित्त वर्ष की आय में मिलेगा.

30/05/2020

सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT-Central Board of Direct Taxes) ने फॉर्म 26एएस (Form 26AS) नए संसोधन के साथ अधिसूचित कर दिया है. यह आपका सालाना टैक्स स्टेटमेंट है. आप अपने पैन नंबर की मदद से इसे इनकम टैक्स विभाग की से निकालवा सकते हैं. अगर आपने अपनी आमदनी पर टैक्स चुकाया है या आपको हुई कमाई पर किसी व्यक्ति/संस्था ने टैक्स काटा है तो उसका जिक्र भी आपको फॉर्म 26AS में मिल जाता है. ये नया फॉर्म 1 जून 2020 से लागू होगा.

29/05/2020

*टैक्‍स विवादों के निपटान के लिए लाई गई 'विवाद से विश्वास स्‍कीम' की समयसीमा सरकार ने बढ़ा दी है. इसे 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया है. इस स्‍कीम के तहत करदाता सरकार के साथ बिना अतिरिक्‍त शुल्‍क के अपने पुराने टैक्‍स विवाद को निपटा सकते हैं*.

28/05/2020

अयोध्या (Ayodhya) में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं को इनकम टैक्स की छूट (Income Tax Exemption) मिल सकेगी. केंद्र सरकार के आदेश पर राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इनकम टैक्स मे 80 G की सुविधा है

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