01/07/2026
बिहार में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत बीपीएल (BPL) श्रेणी के आवेदकों को शासन से पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करने के लिए विशेष संरक्षण और रियायतें दी गई हैं। बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2005 के अंतर्गत इन प्रावधानों को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
# # # 1. आवेदन शुल्क से पूर्ण मुक्ति
* **प्रावधान:** आरटीआई अधिनियम की धारा 7(5) के तहत, जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहा है, उसे कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
* **बिहार के परिप्रेक्ष्य में:** सामान्य आवेदकों को ₹10 का आवेदन शुल्क (IPO या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से) देना होता है, परंतु बीपीएल आवेदकों को इस शुल्क से पूर्णतः छूट प्राप्त है।
* **अनिवार्यता:** इस छूट का दावा करने के लिए, आपको अपने आवेदन के साथ अपने **बीपीएल कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित (self-attested) छायाप्रति** संलग्न करना अनिवार्य है। इसके बिना, विभाग आपके आवेदन को सामान्य श्रेणी का मानकर शुल्क की मांग कर सकता है।
# # # 2. सूचना प्रतिलिपि शुल्क में छूट (10 पृष्ठों तक)
* **प्रावधान:** बीपीएल आवेदकों को सूचना प्राप्त करने के लिए दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी या प्रतिलिपि (Copying Fee) का भुगतान करने से भी छूट दी गई है।
* **निःशुल्क सीमा:** बिहार में, बीपीएल श्रेणी के आवेदकों को मांगी गई जानकारी के **10 पृष्ठों (A4 या A3 आकार) तक कोई भी प्रतिलिपि शुल्क नहीं देना पड़ता है**।
* **10 पृष्ठों से अधिक की स्थिति:** यदि मांगी गई सूचना 10 पृष्ठों से अधिक है, तो केवल 10 पृष्ठों से अधिक वाली सामग्री के लिए ही नियमानुसार शुल्क देय होता है।
# # # 3. आवेदन करते समय ध्यान रखने योग्य बारीकियाँ
बीपीएल आवेदक के रूप में आवेदन करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें:
* **स्पष्ट उल्लेख:** अपने आवेदन के प्रथम पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में लिखें: **"मैं बीपीएल श्रेणी का आवेदक हूँ, अतः आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 7(5) के अंतर्गत मुझे सभी शुल्कों से छूट प्राप्त है।"**
* **दस्तावेजी प्रमाण:** आवेदन के साथ संलग्न किए गए बीपीएल कार्ड की प्रति पर स्वयं हस्ताक्षर (स्व-अभिप्रमाणित) अवश्य करें।
* **आवेदन का उद्देश्य:** आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप जानकारी क्यों मांग रहे हैं, बस बीपीएल होने का साक्ष्य देना पर्याप्त है।
# # # 4. जन सूचना अधिकारी (PIO) का दायित्व
* यदि आप बीपीएल प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं, तो पीआईओ (PIO) आपको आवेदन शुल्क या प्रतिलिपि शुल्क के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
* यदि कोई अधिकारी कानून का उल्लंघन करते हुए आपसे शुल्क मांगता है, तो आप उस अधिकारी के खिलाफ संबंधित सूचना आयोग में धारा 18 के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
# # # 5. कानूनी मार्गदर्शन और सहायता
यदि आपको अपना आवेदन तैयार करने, उसे सही तरीके से भेजने या किसी विभाग द्वारा आपके बीपीएल अधिकारों को नकारे जाने की सलाह आप किसी जानकार व्यक्ति या अधिवक्ता से प्राप्त कर सकते हैं।
**निष्कर्ष:** बिहार सरकार के ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि गरीबी नागरिक के सूचना के अधिकार के मार्ग में बाधा न बने। बीपीएल कार्ड एक सशक्त हथियार है, जिसका उपयोग आप शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कर सकते हैं।