19/07/2026
वाद वापस लेने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन Limitation Act से छूट नहीं।"
सीपीसी ऑर्डर 23 rule 2 ka batye ek follower ka sawal 🧒❓
CPC Order XXIII Rule 2 का उपयोग Limitation (सीमा अवधि) से संबंधित प्रश्नों में होता है।
प्रावधान (Rule 2):
law not affected by first suit."
अर्थ: यदि वादी ने Order XXIII Rule 1(3) के अंतर्गत न्यायालय से अनुमति लेकर अपना पहला वाद वापस लिया और बाद में उसी विषय पर नया वाद दायर किया, तो पहले वाद में लगा समय Limitation में नहीं जोड़ा जाएगा। नए वाद के लिए Limitation ऐसे गिनी जाएगी मानो पहला वाद कभी दायर ही नहीं हुआ था।
#उदाहरण:
1 जनवरी 2024 को वाद दायर किया।
1 जुलाई 2025 को न्यायालय की अनुमति से वाद वापस लिया।
15 जुलाई 2025 को नया वाद दायर किया।
यदि मूल वाद की Limitation पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो केवल Order XXIII Rule 1(3) की अनुमति मिल जाने से नया वाद समयबद्ध (within limitation) नहीं हो जाता। नया वाद भी Limitation Act के अनुसार समय के भीतर होना चाहिए।
महत्वपूर्ण बात:
Order XXIII Rule 1(3) = नया वाद दायर करने की अनुमति (Liberty to file a fresh suit)।
Order XXIII Rule 2 = यह स्पष्ट करता है कि उस अनुमति से Limitation का लाभ स्वतः नहीं मिलता।
नीचे Order XXIII Rules 1 से 4 CPC का व्यावहारिक एवं प्रैक्टिस उपयोगी विवरण प्रमुख निर्णयों (Case Laws) सहित दिया जा रहा है:
Order XXIII Rule 1 – Suit का Withdrawal / Abandonment
उद्देश्य: वादी (Plaintiff) को वाद वापस लेने या दावा छोड़ने का अधिकार देना।
मुख्य बिंदु: वादी बिना अनुमति वाद वापस ले सकता है, लेकिन उसी कारण से दोबारा वाद नहीं ला सकता।
यदि न्यायालय यह पाए कि वाद में कोई Formal Defect है, या कोई अन्य पर्याप्त कारण (Sufficient Grounds) है,
तो नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता (Liberty) दे सकता है।
प्रमुख निर्णय
K.S. Bhoopathy v. Kokila
Rule 1(3) के अंतर्गत अनुमति स्वतः नहीं दी जाती।
न्यायालय को प्रतिवादी के हितों का भी ध्यान रखना होगा।
Sarguja Transport Service v. State Transport Appellate Tribunal
बिना liberty के वाद/रिट वापस लेने के बाद उसी कारण से पुनः कार्यवाही सामान्यतः स्वीकार्य नहीं होगी।
Order XXIII Rule 2 – Limitation
उद्देश्य: यह स्पष्ट करना कि पहले वाद में लगा समय स्वतः Limitation से बाहर नहीं होगा।
प्रमुख निर्णय
K.S. Bhoopathy v. Kokila
Liberty मिलने से Limitation का स्वतः लाभ नहीं मिलता।
Limitation Act अलग से लागू होगा।
Order XXIII Rule 3 – Compromise of Suit
उद्देश्य: यदि पक्षकार विधिसम्मत लिखित समझौता कर लें तो न्यायालय उसी के अनुसार डिक्री पारित करेगा।
प्रमुख निर्णय
Banwari Lal v. Chando Devi
समझौते की वैधता पर विवाद हो तो उसी न्यायालय द्वारा उसका निर्णय किया जाएगा।
Pushpa Devi Bhagat v. Rajinder Singh
Compromise Decree के विरुद्ध अलग वाद (Separate Suit) नहीं चलेगा; चुनौती उसी न्यायालय में दी जाएगी।
Order XXIII Rule 4 – Proceedings not applicable
उद्देश्य: स्पष्ट करना कि Order XXIII के प्रावधान सामान्यतः Ex*****on Proceedings पर लागू नहीं होते।
प्रमुख निर्णय
Palaniandi Pillai v. Papathi Ammal
Rule 4 के कारण Order XXIII की withdrawal संबंधी व्यवस्था Ex*****on Proceedings पर लागू नहीं होती।
प्रैक्टिस हेतु याद रखने योग्य बातें
Rule 1 → Withdrawal of Suit
Rule 2 → Limitation प्रभावित नहीं होती
Rule 3 → Compromise Decree
Rule 4 → Ex*****on Proceedings पर Order XXIII लागू नहीं
स्पष्टीकरण:
Order XXIII Rule 2 CPC के अंतर्गत सामान्यतः कोई स्वतंत्र आवेदन (Draft) नहीं दिया जाता। यह एक कानूनी प्रावधान (Legal Defence) है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब वादी पहले वाद वापस लेकर नया वाद दायर करता है और यह तर्क देता है कि पहले वाद में लगा समय Limitation से बाहर रखा जाए। प्रतिवादी इसका विरोध करता है।
👉यदि आप प्रतिवादी की ओर से Order XXIII Rule 2 CPC पढ़े जाने के साथ Limitation के आधार पर नया वाद निरस्त करने हेतु आवेदन चाहते हैं, तो उसका प्रारूप इस प्रकार हो सकता है:
न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सीनियर/जूनियर डिवीजन), ____
वाद संख्या : _ /20__
वादी : ___
बनाम
प्रतिवादी : ___
Order XXIII Rule 2 CPC सहपठित Section 3, Limitation Act, 1963 के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र
महोदय,
1.यह कि वादी द्वारा पूर्व में इसी कारण-ए-वाद (Cause of Action) पर वाद संख्या _ प्रस्तुत किया गया था।
२. यह कि उक्त वाद को वादी ने वापस ले लिया तथा तत्पश्चात वर्तमान वाद प्रस्तुत किया है।
3. यह कि Order XXIII Rule 2 CPC के अनुसार पूर्व वाद में व्यतीत अवधि का लाभ Limitation की गणना में स्वतः प्राप्त नहीं होता।
4.यह कि वर्तमान वाद Limitation Act, 1963 के अनुसार समय-सीमा से परे (Barred by Limitation) है।
अतः Section 3, Limitation Act, 1963 के अनुसार यह माननीय न्यायालय समयबद्धता के प्रश्न पर विचार करते हुए इस वाद को निरस्त करने की कृपा करे।
अतः निवेदन है कि वर्तमान वाद को Limitation से बाधित (Barred by Limitation) मानते हुए निरस्त (Dismiss) किया जाए तथा न्यायहित में अन्य उपयुक्त आदेश पारित किया जाए।
दिनांक: ___
प्रतिवादी/अधिवक्ता
महत्वपूर्ण: केवल Order XXIII Rule 2 CPC के आधार पर वाद खारिज नहीं होता। इसे सामान्यतः Section 3 एवं आवश्यकता होने पर Section 14, Limitation Act, 1963 के संदर्भ में उठाया जाता है। इसलिए व्यवहार में आवेदन इन्हीं प्रावधानों के साथ तैयार किया जाता है।
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