04/05/2026
ऑनलाइन गाली-गलौज?
अब पड़ेगा भारी!
अब सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और गाली देना मज़ाक नहीं, सीधे कानून के दायरे में आता है।
BNS धारा 352 (पहले IPC 504)
अपमान और शांति भंग करने पर 2 साल तक की जेल + जुर्माना।
IT Act धारा 67
अश्लील/अभद्र सामग्री शेयर करने पर 3 साल तक की जेल + 5 लाख तक जुर्माना।
गाली देना या किसी को ऑनलाइन ट्रोल करना अब सीधे कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।
क्या करें अगर कोई गाली दे?
तुरंत स्क्रीनशॉट लें (सबूत के लिए)
cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें
जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।
आज नहीं तो कल ये जानकारी आपके काम आएगी।
FOLLOW करें और दूसरों को भी जागरूक करें।
Advocate Chandra Shekhar Vyas
एडवोकेट चन्द्रशेखर व्यास