19/01/2019
एक परिसर एक साला व्यवस्था ,में प्रभारी प्राचार्य का पद देने पर करो विचार।
प्रस्तुत मामले में प्रभारी प्राचार्य कुंजीलाल चौकसे हाई स्कूल पतलोनी जिला दमोह व रुद्र प्रकाश अवस्थी प्रभारी प्राचार्य उ मा वि सर्रा जिला दमोह मूल पद वरिष्ठ अध्यापक ,ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर माग किया था कि वे प्रभारी प्राचार्य पद पर पहले से कार्यरत है,किन्तु कलेक्टर दमोह के आदेश दिनांक 01-10-18 द्वारा एक परिसर एक सला व्यवस्था के तहत एक ही परिसर में संचालित विभिन्न साला को एक। में संचालित करने तथा साथ ही इनके जगह पर खेमचंद कुर्मी तथा संतोष प्रधान को प्रभारी प्राचार्य बनाने का आदेश जारी किया गया जो गलत है,जबकि वरिष्ठता का निर्धारण करने हेतु साशन का परिपत्र दिनांक 6-2-2008 के विपरीत है,जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने अदेसित किया कि कलेक्टर दमोह, वरिष्ठता का निर्धारण परिपत्र दिनांक 6-2-2008 के तहत करते हुए छः सप्ताह के अंदर प्रभारी प्राचार्य का पद देने संबंधी अभ्यावेदन का निराकरण कर याचिकाकर्ता को सूचित कर, आदेश पारित करे,। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पैरवी की,।