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हाईकोर्ट की सख्ती: अवमानना मामले में एसडीएम संजय दुबे और नायब तहसीलदार निलंबित, याचिका का हुआ निराकरणजबलपुर। मध्य प्रदेश...
05/07/2026

हाईकोर्ट की सख्ती: अवमानना मामले में एसडीएम संजय दुबे और नायब तहसीलदार निलंबित, याचिका का हुआ निराकरण

जबलपुर।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने न्यायालय के आदेश के पालन में देरी और गलत आदेश पारित किए जाने को गंभीरता से लेते हुए टीकमगढ़ जिले के तत्कालीन प्रभारी एसडीएम (राजस्व) जतारा संजय दुबे तथा लिधौरा के नायब तहसीलदार शिब्बू सिंह कसोरिया के निलंबन पर संज्ञान लिया। इसके बाद न्यायालय ने अवमानना याचिका का निराकरण कर दिया।
मामला अवमानना याचिका क्रमांक 1484/2022 (राकेश एवं अन्य बनाम संजय जैन एवं अन्य) से जुड़ा है, जिस पर 2 जुलाई 2026 को न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं उपखंड अधिकारी न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रधान सचिव की ओर से न्यायालय के आदेशों के पालन में हुई देरी पर बिना शर्त क्षमा याचना की गई तथा अतिरिक्त अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
प्रतिवेदन में बताया गया कि 30 जून 2026 को पारित गलत आदेश को निरस्त कर 1 जुलाई 2026 को राजस्व मंडल के निर्देशों के अनुरूप नया आदेश पारित किया गया। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिए गए हैं, जो लंबित रिट अपील के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे।
न्यायालय के समक्ष यह भी अवगत कराया गया कि आदेशों के पालन में गंभीर लापरवाही और विलंब के कारण 2 जुलाई 2026 को तत्काल प्रभाव से प्रभारी एसडीएम संजय दुबे एवं नायब तहसीलदार शिब्बू सिंह कसोरिया को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही कलेक्टर टीकमगढ़ को वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित कर पूरे मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि न्यायालय के आदेशों के पालन में हुई देरी के कारण प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हुई और विभाग के प्रधान सचिव को भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ा। न्यायालय ने राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिए कि भविष्य में न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का बिना किसी विलंब के अक्षरशः एवं भावार्थ सहित पालन सुनिश्चित किया जाए।
अतिरिक्त अनुपालन प्रतिवेदन तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को पर्याप्त मानते हुए हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका का निराकरण कर दिया।

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