18/11/2022
पुलिस थाना पथरौटा के अपराध क्रमांक 101/2020 से उद्भूत दर्ज विशेष प्रकरण क्रमांक 75/2021 अंतर्गत धारा 363,366,376(2)एन भारतीय दण्ड विधान, धारा 3(1)(डब्लू ),3(2)( व्हीए)अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा 3, 4 पास्को एक्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश महोदय पास्को एकट नर्मदापुरम् द्वारा विचारण उपरांत आज दिनाँक 18/11/2022 को निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त श्याम उर्फ मयंक को दोषमुक्त किया गया। अभियुक्त की ओर से पैरवी आशुतोष दुबे अधिवक्ता नर्मदापुरम द्वारा की गई।