21/08/2026
गोंडा के बहुचर्चित बालू खनन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह की फर्म मेसर्स नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामले में 4.88 करोड़ रुपये की वसूली और देनदारी तय करने वाले डीएम, कमिश्नर और विशेष सचिव के तीनों प्रशासनिक आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। अदालत ने यह फैसला प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र की खामी के आधार पर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने कथित अवैध खनन हुआ था या नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सक्षम न्यायिक अदालत में नियमानुसार आगे की कार्रवाई का रास्ता खुला है।