23/05/2026
सुचना 🙏🏻
गोशालाओं से संबंधित
जिन गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन "राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958" के अन्तर्गत हुआ है उन गौशालाओं में प्रत्येक दो वर्षों में नवनिर्वाचित कार्यकारणी का गठन करना व रजिस्ट्रार काॅपरेटिव सोसायटीज कार्यालय में पंजिकरण करवाना अनिवार्य है साथ ही आपकी गौशालाओं के पोर्टल पर अपलोड किये गये दस्तावेजों में भी कुछ कमी पायी गयी है।
अतः रजिस्ट्रार काॅपरेटिव सोसायटीज द्वारा पंजिकृत नवीनतम गौशाला कार्यकारिणी समिति के दस्तावेज (दो वर्ष पुरानी ना हो) साथ ही गौशाला/नंदीशाला के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मनोयन का प्रमाण पत्र, संस्था का विधान तथा नियमावली अद्योहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में जल्द से जल्द जमा करावें।
ध्यान रहे इसके अभाव में सम्बधित गौशाला की अनुदान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना सम्भव नहीं होगा।
किसी प्रकार की विधिक सहायता के लिए संपर्क करे
अशोक पावटा (लीगल एडवाइजर)
प्रथम एसोसियट्स
9982616661
आपसे निवेदन है कि अपने आसपास की गौशालाओं के साथियों को हमारी सेवाओं के बारे जरूर बताये