22/06/2026
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दी गई नकारात्मक फाइनल रिपोर्ट को केवल विरोध याचिका (protest petition) के आधार पर सीधे खारिज नहीं कर सकते। यदि मजिस्ट्रेट फाइनल रिपोर्ट को अस्वीकार करना चाहते हैं, तो उन्हें पुलिस रिपोर्ट, बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करके कारण बताना होगा। SB Criminal Misc. Petition No. 2195/14; Rajasthan High Court on 10/05/2026.