Advocate Udit Chaudhary

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25/01/2022

*भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन*

●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।

●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।

●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।

●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।

●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।

●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।

●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।

●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।

●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।

●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।

●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।

●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।

●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।

●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।

● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।

19/07/2021

please review

04/06/2021

अगर पत्नी चली जाए या पति जान बूझकर रखना नही चाहता तो आप फैमली कोर्ट की मदद से धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जा सकतेधारा 9. दांपत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन --

जबकि या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से किसी युक्तियुक्त प्रति हेतु के बिना प्रत्याहत कर लिया हो तब व्यथित पक्षकार दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय की अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैद्य आधार नहीं है की आवेदन मंजूर क्यों न कर लिया जाए अपना समाधान हो जाने पर दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थपन डिक्री कर सकेगा।
हैSection 9 in The Hindu Marriage Act, 1955

9 Restitution of conjugal rights. — 7 [***] When either the husband or the wife has, without reasonable excuse, withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply, by petition to the district court, for restitution of conjugal rights and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly. 8 [ Explanation. —Where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society.] 9

16/05/2021

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