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DLSA organise National Lok Adalat as per NALSA guidelines, Mediation Center where resolutions of Family disputes and other Civil cases, Legal Awareness and Other Important programmes held by Secretary DLSA.

राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने की पह...
17/09/2026

राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0
मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने की पहल|

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच द्वारा आमजन को त्वरित, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान 3.0” के अंतर्गत व्यापक स्तर पर जागरूकता एवं मध्यस्थता संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री विनोद कुमार यादव, ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन स्तर के ऐसे विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से आपसी सहमति से निस्तारित कराना है, जिनमें पक्षकारों के मध्य संवाद एवं समझौते की संभावना विद्यमान है। इसके लिए पक्षकारों को मध्यस्थता की प्रक्रिया, उसके लाभ तथा आपसी सहमति से विवाद के समाधान की संभावनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही, न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों को चिन्हित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिनका समाधान पक्षकारों की सहमति से मध्यस्थता के माध्यम से संभव है।
अभियान के अंतर्गत पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, सेवा विवाद, शमनीय अपराधिक मामले,उपभोक्ता मामले, वाणिज्यिक एवं सेवा संबंधी विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति बटवारा संबंधी विवाद, बेदखली, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित किए जाने हेतु चिन्हित किया जा रहा है।
मध्यस्थता प्रक्रिया में पक्षकारों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से रखने का अवसर मिलता है तथा प्रशिक्षित मध्यस्थ द्वारा दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर आपसी सहमति से समाधान तक पहुंचने में सहायता की जाती है। इससे समय एवं धन की बचत होने के साथ-साथ पक्षकारों के मध्य संबंधों को बनाए रखने में भी सहायता मिलती है।
सचिव द्वारा आमजन से अपील की गई कि यदि उनका कोई विवाद न्यायालय में लंबित है और वे आपसी सहमति से उसका समाधान चाहते हैं, तो वे संबंधित न्यायालय में लंबित अपने मामलों को मध्यस्थता केंद्र में संदर्भित कराकर आपसी विवाद को समाप्त कराने के प्रयास हेतु अपनी सहमती दे सकते हैं अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच से संपर्क कर मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का लाभ उठा सकते हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12-09-2026 को अपने चालान का निस्तारण ई-सेवा केंद्र के माध्यम से डिजिटल तरीके से करायें|
12/09/2026

राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12-09-2026 को अपने चालान का निस्तारण ई-सेवा केंद्र के माध्यम से डिजिटल तरीके से करायें|

National Lok Adalat 12.09.2026
09/09/2026

National Lok Adalat 12.09.2026

उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह के निर्...
09/09/2026

उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार 12 सितम्बर, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच विनोद कुमार यादव ने आमजन से अपील की है कि लोक अदालत लघु अपराधों (मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान सहित) से संबंधित सभी मामलों का निपटारा उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि (अपराधों का समझौता एवं मुकदमों का समापन) (संशोधन) अधिनियम, 1979, और (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में कराते हुए लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठायें।
सचिव श्री यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन हेतु धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम (एन.आई.एक्ट), बैंक वसूली एवं टेलीफोन बिल्स से सम्बन्धित प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (अशमनीय वादों को छोड़कर), अन्य आपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक व अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा तथा सुलह-समझौते के आधार पर जनपद न्यायालय में लम्बित वाद में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद सहित किन्तु अशमनीय विवादों को छोड़कर), सर्विस विवाद से सम्बन्धित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले, राजस्व वाद एवं अन्य सिविल वादों (किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि का निस्तारण किया जायेगा।

दिनांक 01 अगस्त 2026 से दिनांक 30 सितम्बर 2026 तकराष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान का आयोजन|श्री विनोद कुमार यादव, सचिव, जिला व...
18/08/2026

दिनांक 01 अगस्त 2026 से दिनांक 30 सितम्बर 2026 तक
राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान का आयोजन|
श्री विनोद कुमार यादव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच द्वारा बताया गया कि मीडियेशन एवं कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्वाधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में दिनांक 01 अगस्त 2026 से दिनांक 30 सितम्बर 2026 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 3.0 चलाया जा रहा है।
उक्त अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जाना है। समस्त आमजनमानस से अपील है कि वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से सम्बन्धित मामले, बेदखली से सम्बन्धित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले एवं अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों को मध्यस्थता एवं सुलह समझौता में कार्यरत एम०सी०पी००सी० प्रशिक्षित मध्यस्थों के द्वारा सुलहवार्ता के माध्यम से अपने वाद का निस्तारण कर सकते हैं।
सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि मध्यस्थता प्रक्रिया पूर्णतः स्वैच्छिक, गोपनीय, समय एवं धन की बचत करने वाली तथा सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने वाली प्रक्रिया है। न्यायालय में वर्षों तक चलने वाले विवादों का समाधान कई बार कम समय में मध्यस्थता के माध्यम से संभव हो जाता है।
जनपद के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि यदि उनका कोई उपयुक्त वाद न्यायालय में लंबित है अथवा वे आपसी समझौते द्वारा विवाद का समाधान करवा सकते हैं|

अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस (26 जून) के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का संक्षिप्त गतिविध...
06/07/2026

अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस (26 जून) के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का संक्षिप्त गतिविधि प्रतिवेदन|
दिनांक 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला कारागार बहराइच में जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नशा मुक्ति, विधिक जागरूकता एवं स्वस्थ जीवनशैली से संबंधित व्याख्यान, शपथ ग्रहण तथा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार,समाज, विशेषकर युवाओं एवं विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना तथा नशामुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु प्रेरित करना था।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बंदियों को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक हानियों की जानकारी दी गई। साथ ही अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध जागरूक रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने हेतु प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर नशा मुक्ति, विधिक जागरूकता एवं स्वस्थ जीवनशैली से संबंधित व्याख्यान, शपथ ग्रहण तथा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार एवं समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया।

माननीय अध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्र आर्य तथा सदस्या सुश्री शिवानी चतुर्वेदी व सुश्री सोनाली गुप्ता की पीठ द्वारा स्थाई लोक ...
03/07/2026

माननीय अध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्र आर्य तथा सदस्या सुश्री शिवानी चतुर्वेदी व सुश्री सोनाली गुप्ता की पीठ द्वारा स्थाई लोक अदालत में प्रभावी मध्यस्थता कराकर एक वाद का निस्तारण कराया गया|

15/06/2026

स्थायी लोक अदालत उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसा प्रभावी मंच है, जहां सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के विवादों का त्वरित और निशुल्क निस्तारण किया जाता है। यहां मुख्य रूप से विद्युत, बीमा, और परिवहन सेवाओं (जल, थल व वायु) के साथ-साथ सार्वजनिक स्वच्छता, डाक व टेलीफोन से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। इसके अतिरिक्त, अस्पताल, डिस्पेंसरी, शिक्षा, शैक्षणिक संस्थान, आवास और रियल एस्टेट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े वादों का समाधान भी आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है। कोई भी पीड़ित उपभोक्ता, जो संबंधित विभागों या कंपनियों की सेवाओं से असंतुष्ट है, इस सुलभ कानूनी व्यवस्था का लाभ उठाकर बिना किसी अदालती शुल्क के न्याय प्राप्त कर सकता है।

स्थायी लोक अदालत उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसा प्रभावी मंच है, जहां सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के विवादों का ...
15/06/2026

स्थायी लोक अदालत उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसा प्रभावी मंच है, जहां सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के विवादों का त्वरित और निशुल्क निस्तारण किया जाता है। यहां मुख्य रूप से विद्युत, बीमा, और परिवहन सेवाओं (जल, थल व वायु) के साथ-साथ सार्वजनिक स्वच्छता, डाक व टेलीफोन से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। इसके अतिरिक्त, अस्पताल, डिस्पेंसरी, शिक्षा, शैक्षणिक संस्थान, आवास और रियल एस्टेट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े वादों का समाधान भी आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है। कोई भी पीड़ित उपभोक्ता, जो संबंधित विभागों या कंपनियों की सेवाओं से असंतुष्ट है, इस सुलभ कानूनी व्यवस्था का लाभ उठाकर बिना किसी अदालती शुल्क के न्याय प्राप्त कर सकता है।

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