18/10/2026
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि और सार्वजनिक स्थलों से अवैध अतिक्रमण को 90 दिनों के भीतर हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। यदि ग्राम प्रधान, लेखपाल या राजस्व अधिकारी समय रहते अतिक्रमण की सूचना देने या हटाने में नाकाम रहते हैं, तो इसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316 के तहत आपराधिक विश्वासघात माना जाएगा और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।
Manoj kumar singh vs
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