31/01/2026
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग नियम 1995 में आयोग कुल एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष तथा 17 सदस्य का प्रावधान है लेकिन इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य होंगे उनकी प्रतिशत कितनी होगी इसका कोई प्रावधान इस नियम में नहीं है ठीक उसी तरह वर्तमान समय में बीजेपी सरकार ने Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026” (समता के संवर्द्धन से संबंधित विनियम, 2026) कानून लाया है इस कानून की धारा 5 में कितने सदस्य होंगे और उनके पद क्या होंगे इसको तो उपबंधित किया है लेकिन धारा -7 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछले वर्ग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा लेकिन कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व होगा इस बात पर यह विनियम मौन है