Advocate Abhishek Sharma Moradabad

Advocate Abhishek Sharma Moradabad 18 year exp. of handling civil, criminal, property and family dispute and anti corruption cases

18/01/2026
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023—धारा 147 व 148—जब किसी गवाह से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिरह की जाती है और उस गवाह...
10/01/2026

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023—धारा 147 व 148—जब किसी गवाह से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिरह की जाती है और उस गवाह को जिस लिखित-बयान या दस्तावेज़ के आधार पर गवाह से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसे पहले स्पष्ट रूप से वही दस्तावेज़ दिखाया या समझाया जाना चाहिए—यदि गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है, तो ट्रायल कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि जिस दस्तावेज़ या बयान से गवाह का विरोधाभास होना है, उसे पहले ही किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाह को भेजा जाए, ताकि वह उस दस्तावेज़/बयान को देखकर समझ सके—यदि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, तो इससे कानूनी त्रुटि हो सकती है और किसी पक्ष को नुकसान (prejudice) भी पहुँच सकता है—इसी कारण न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाता है कि तकनीक के माध्यम से होने वाली सुनवाई में भी जिरह निष्पक्ष, प्रभावी और न्यायपूर्ण बनी रहे, तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि गवाह के अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित न होने के कारण किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो।

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